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पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 4 साल पुराने अपहरण केस में 7 साल की जेल

सत्य न्यूज़/नई दिल्ली:

नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल से जुड़े चार साल पुराने अपहरण मामले में जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले जब पूर्व सांसद धनंजय सिंह पुलिस हिरासत में कोर्ट पहुंचे थे तो उनके समर्थकों की भीड़ कोर्ट के बाहर जमा हो गई और नारेबाजी करने लगी.

इस मामले में कोर्ट ने पहले ही (5 मार्च को) पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया था. पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 मई 2020 को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकाने और अपहरण करने के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट द्वारा दोषी करार दिये जाने के बाद पूर्व सांसद को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया.

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क्या है पूरा मामला

बता दें कि जौनपुर के मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में धनंजय सिंह और उनके पार्टनर संतोष विक्रम के खिलाफ अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि संतोष विक्रम अपने दो सहयोगियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गये. वहां धनंजय सिंह ने वादी पर निम्न गुणवत्ता की सामग्री देने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उसने धमकी दी और रंगदारी मांगी.

इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. पुलिस ने रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी थी। आपको बता दें कि धनंजय सिंह 2024 में जौनपुर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में थे और 2 मार्च को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा एक पोस्ट भी शेयर किया था.

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